केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के पेंशन मामलों में देरी और लिपिकीय त्रुटियों को समाप्त करने के उद्देश्य से, डीओपीपीडब्ल्यू ने ‘भविष्य’ नामक एक अद्वितीय और अभिनव केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश किया है।
सॉफ्टवेयर का मुख्य लक्ष्य पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान और उत्पीड़न से बचाना है। 01 जनवरी 2017 से लागू, ‘भविष्य’ ने अब तक 99 मंत्रालयों/विभागों, 1020 कार्यालयों और 8320 डीडीओ के साथ काम किया है, और 14 अगस्त 2024 तक 2,50,845 पीपीओ जारी किए जा चुके हैं।
भविष्य की प्रमुख विशेषताएं:
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्व-पंजीकरण: पेरोल पैकेज के साथ एकीकृत, ‘भविष्य’ स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मूल डेटा को भरता है और अगले 15 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या के लिए आवश्यक एमआईएस प्रदान करता है।
- स्व-पंजीकरण प्रक्रिया: सभी हितधारक, जैसे डीडीओ/एचओओ/पीएओ, को स्व-पंजीकृत करने की सुविधा।
- स्व-भरने की सुविधा: सेवानिवृत्त व्यक्ति स्वयं पेंशन फॉर्म भर सकते हैं।
- कठोर समयसीमा: पेंशन प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों के लिए कठोर समयसीमा निर्धारित की गई है, जो सेवानिवृत्ति से 15 महीने पहले ऑनलाइन शुरू होती है और पेंशनभोगी को एक बार केवल एक फॉर्म भरना होता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ, प्रक्रिया में देरी के बिंदुओं की पहचान करना और जिम्मेदारी तय करना आसान होता है।
- स्वचालित गणना: स्वचालित पेंशन गणना मानवीय मध्यवर्तन को हटा देती है, जिससे सटीकता बढ़ती है और शिकायतें कम होती हैं।
- रियल टाइम अपडेट: ईमेल/एसएमएस अलर्ट के माध्यम से पेंशन प्रोसेसिंग की सभी कार्रवाइयों के वास्तविक समय अपडेट प्राप्त होते हैं।
- ई-पीपीओ: सॉफ्टवेयर सीजीए के पीएफएमएस मॉड्यूल के साथ एकीकृत है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ जारी करना संभव हो गया है।
- डिजिटलीकरण: पूरा पेंशन आवेदन, प्रक्रिया और भुगतान कागज रहित है, जिसमें डेटा एन्क्रिप्टेड रूप में स्थानांतरित होता है।
- डिजिलॉकर: ई-पीपीओ को स्वचालित रूप से डिजिलॉकर खाते में भेजा जाता है।
- पहचान पत्र: पेंशनभोगियों के लिए पहचान पत्र जारी करने की सुविधा।
- बैंकों के साथ एकीकरण: विभिन्न बैंकों के पेंशन पोर्टलों के साथ एकीकरण से विभिन्न सेवानिवृत्ति के बाद की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
परिणाम: ‘भविष्य’ के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, 83 प्रतिशत अधिवार्षिकी पीपीओ सेवानिवृत्ति से पहले या 30 दिनों के अंदर जारी किए जा रहे हैं, जिससे पेंशन प्रोसेसिंग में सुधार हुआ है।