जयपुर, 16 अगस्त। राज्यपाल के आदेश से विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री ब्रजेन्द्र जैन ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी, 2016 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों को, जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी की है, 2,24,100 रुपये की ऊर्ध्वाधर सीमा के अधीन एक काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। यह वेतन वृद्धि पेंशन प्रयोजनों के लिए पारिश्रमिक के रूप में मानी जाएगी, लेकिन इसे ग्रेच्युटी, समानीकरण, और अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए नहीं माना जाएगा।
इस अधिसूचना के अनुसार, वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी, 2016 से 18 मई, 2023 तक काल्पनिक रूप से लागू होगा। इसके नकद लाभ 19 मई, 2023 से प्रदान किए जाएंगे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख है।
यह निर्णय न्यायिक अधिकारियों के पेंशन लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा और उनके सेवाकाल के बाद की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। राज्यपाल के आदेश के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है, जिससे न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों को लाभ होगा।